What is the Company and its Characteristics – In Hi

कंपनी (Company) संगठन का एक रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से व्यवसाय (Business) करने के लिए सहमत होते हैं।

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कंपनी क्या है (What is the Company)? 

यह (Company) किसी भी सामान्य उद्देश्य (आमतौर पर एक व्यवसाय) के लिए दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा कानून के तहत शामिल एक स्वैच्छिक संघ है और, यह कानून द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम व्यक्ति है जो इसे अपने सदस्यों से अलग करता है। इसके अलावा, इसमें शेयर कैपिटल को शेयर नामक छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसके मालिकों को शेयरधारकों या सदस्यों के रूप में जाना जाता है।

इसमें (Company) सदस्य एक साझा उपक्रम करते हैं और उनकी सीमित देयता होती है। इसका प्रबंधन उसके सभी सदस्यों / शेयरधारकों द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन वे अपने प्रतिनिधियों को व्यवसाय (Business) का प्रबंधन करने के लिए डायरेक्टर्स कहते हैं। इसी तरह, पार्टनरशिप, कंपनी की निरंतरता मृत्यु, पागलपन, या उसके सदस्यों के दिवालिया होने से प्रभावित नहीं होती है।

कंपनी की परिभाषाएँ (Definitions of Company):

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (20) के अनुसार,

“कंपनी (Company) का अर्थ इस अधिनियम या किसी पिछले कंपनी कानून के तहत निगमित कंपनी है।”

Prof. Haney के अनुसार, 

“एक कंपनी (Company) एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसे कानून द्वारा स्थायी उत्तराधिकार और एक आम मुहर के साथ अलग इकाई के रूप में बनाया गया है।”

जस्टिस लिंडले के शब्दों में,

“एक कंपनी (Company) कई व्यक्तियों का एक संघ है जो सामान्य स्टॉक के लिए पैसे या पैसे के मूल्य का योगदान करते हैं और इसे एक सामान्य उद्देश्य के लिए नियोजित करते हैं। जो सामान्य स्टॉक योगदान दिया जाता है उसे धन और कंपनी (Company) की पूंजी में निरूपित किया जाता है। वे व्यक्ति, जो इसमें योगदान करते हैं या करते हैं। यह किसका है, इसके सदस्य हैं। “

कंपनी (Company) के कुछ उदाहरण हैं:

  • रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  • कोल इंडिया
  • इंफोसिस
  • हिंदुस्तान यूनिलीवर

कंपनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013):

भारत में, कंपनियों का निगमन और विनियमन कंपनी अधिनियम, 1932 द्वारा शासित है। इसलिए, इस अधिनियम में वर्णित नियमों के अनुसार कानूनी और औपचारिक समझौता किया जाएगा। यह अधिनियम अपने निगम, कंपनी की जिम्मेदारियों, निदेशकों और शेयरधारकों को इसके विघटन सहित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम में उल्लिखित सभी प्रावधानों का सभी कंपनियों द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है।

नीचे दिए गए लिंक से भारत सरकार की आधिकारिक साइट से अधिनियम के सभी प्रावधान देखें:

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एक कंपनी के लक्षण (Characteristics of a Company):

निम्नलिखित बिंदु इसकी विशेषताओं की व्याख्या करते हैं:

1. स्वैच्छिक संघ (Voluntary Association): 

यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक स्वैच्छिक संस्था है। एक अकेला व्यक्ति एक कंपनी नहीं बना सकता है। इस प्रकार, इसे शामिल करने के लिए, एक निजी कंपनी के लिए कम से कम दो सदस्यों और एक सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है।

2.समावेश (Incorporation): 

It must be incorporated through the process of law. To be created in India, it must be as per the provisions of the Companies Act, 2013 or under any previous Companies Acts.

3. कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person):

यह कानून की नजर में एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में बनाया गया है। यह संपत्ति का मालिक हो सकता है, एक अनुबंध में प्रवेश कर सकता है, व्यवसाय का संचालन कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, या अपने नाम पर ऋण और कार्यों के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।

4. अपनी अलग कानूनी पहचान (Separate Legal Entity):

एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसके सदस्यों और शेयरधारकों को निदेशकों से अलग कानूनी इकाई है।

5. चिर उत्तराधिकारी (Perpetual Succession):

इसका एक क्रमिक उत्तराधिकार है, जिसका अर्थ है कि इसका अस्तित्व उसके सदस्यों या शेयरधारकों की मृत्यु, दिवाला, या पागलपन से प्रभावित नहीं होता है। इसका अस्तित्व केवल कानून द्वारा वर्णित घुमावदार-अप प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है।

6. सीमित दायित्व (Limited Liability):

इस प्रकार के संगठन में, शेयरधारकों की देयता आम तौर पर उनके द्वारा लिए गए शेयरों के मूल्य तक सीमित होती है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के लिए, यह उस राशि पर निर्भर करता है जिसकी गारंटी घुमावदार होने के समय दी जाती है। हालांकि, असीमित देनदारियों के साथ शामिल कंपनियों में शेयरधारकों का दायित्व असीमित है।

7. शेयरों की हस्तांतरणीयता (Transferability of shares):

सार्वजनिक कंपनियों में, शेयर आसानी से हस्तांतरणीय हो सकते हैं। जबकि, निजी कंपनियों के मामले में, शेयरों के हस्तांतरण को इसके लेख एसोसिएशन द्वारा विनियमित किया जाता है।

8. प्रबंधन और स्वामित्व ( Management and Ownership):

इस प्रकार के संगठन में, प्रबंधन को स्वामित्व से अलग किया जाता है। इसके अलावा, कंपनियों के सभी सदस्य शेयरधारकों के रूप में बुलाए जाते हैं और शेयरधारकों द्वारा चुने गए निदेशकों द्वारा प्रबंधित होते हैं।

9. सामान मुहर (Common Seal):

एक कंपनी में एक आम सील हो सकती है या नहीं। यदि इसकी आम मुहर है, तो यह कंपनी के सभी दस्तावेजों के साथ चिपका दिया जाएगा और आगे कानूनी और कार्यात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

विषय पढ़ने के लिए धन्यवाद।

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