Goods and Services Tax:
माल और सेवा कर (Goods and Services Tax – GST) भारत में पेट्रोलियम उत्पादों और अल्कोहलिक पेय को छोड़कर सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों और अल्कोहलिक पेय पर अलग से कर (Goods and Services Tax – GST) लगाया जाता है। 1 जुलाई, 2017 को भारत सरकार द्वारा एक सौ एक संशोधनों के कार्यान्वयन के माध्यम से जीएसटी कर लागू हुआ।
- यह पूरे राष्ट्र के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जिससे भारत एक एकीकृत आम बाजार बन जाएगा।
- भारतीय अप्रत्यक्ष कराधान में व्यापक सुधार, जो देश की आजादी के बाद से नहीं देखा गया है।
- एकल कर (GST) माल की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति दोनों पर लागू होगा।
- कराधान की प्रणाली दोनों (टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर) के लिए अप्रत्यक्ष कराधान को सरल बनाएगी।
- यह कराधान की संख्या की जटिलताओं को कम करेगा क्योंकि जीएसटी में कई प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया जाएगा (जैसा कि नीचे दिखाया गया है)
- कराधान के कैस्केडिंग प्रभाव को हटा दिया गया।
- भारत में व्यापार करने के तरीके को GST द्वारा बदल दिया जाएगा।
- यह 5 अधिनियम CGST, SGST, IGST, UTGST और CESS अधिनियम, 2017 का एक संयोजन है
- इसका भारतीय अर्थव्यवस्था और सभी व्यवसाय (बिग, मीडियम, स्मॉल और माइक्रो) पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा
- जीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मौजूदा कई अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। ये नीचे दिखाए गए हैं:
- यह पांच भागों में एकत्र होगा (चित्र में दिखाया गया है)
IGST को केंद्रीय द्वारा एकत्रित किया जाएगा, लेकिन इसे राज्य के साथ साझा किया जाएगा, जहां माल की वास्तविक खपत एंड-यूज़र द्वारा की जाएगी।
भारत में जीएसटी (Goods and Services Tax) के ईबुक डाउनलोड करने के लिए जहां पर क्लिक करें
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